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न्याय घर

आरटीआई एवं जन शिकायतें

सूचना के अधिकार और शिकायत व्यवस्था के ज़रिए सरकारी विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से जवाब पाना।

ज़रूरी समय-सीमाएँ और नंबर

30 दिन
जवाब का समय
धारा 7 के तहत सामान्य अवधि। पहली अपील भी 30 दिन के भीतर करनी होती है।
48 घंटे
जीवन या स्वतंत्रता का मामला
जब जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो, तब जवाब की अवधि।
90 दिन
दूसरी अपील
केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील का समय।

परिचय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हर भारतीय नागरिक को यह हक देता है कि वह बिना कारण बताए किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी माँग सके, जैसे रिकॉर्ड, फ़ाइल नोटिंग, फैसले या अपने आवेदन की स्थिति। सरकारी सेवा में देरी या इनकार होने पर लोक शिकायत व्यवस्था के ज़रिए शिकायत भी की जा सकती है।

इस क्षेत्र में क्या-क्या आता है

इस क्षेत्र में लोग अक्सर इस तरह के मामले लेकर हमारे पास आते हैं।

  • आरटीआई आवेदन तैयार करना

    आप जो जानना चाहते हैं उसे ऐसे सटीक सवालों में ढालना जिनका जवाब लोक प्राधिकारी दे सके।

  • ऑनलाइन या डाक से आवेदन

    केंद्र के विभागों के लिए rtionline.gov.in, जहाँ उपलब्ध हों वहाँ राज्य के पोर्टल, या डाक से आवेदन।

  • पहली अपील

    जवाब देर से, अधूरा या इनकार में मिले तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील।

  • दूसरी अपील

    पहली अपील से हल न निकले तो केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में जाना।

  • लोक शिकायत पत्र

    सरकारी सेवा में देरी या इनकार पर लिखित शिकायत, सरकारी शिकायत पोर्टलों के ज़रिए भी।

  • लोक प्राधिकारियों से संपर्क बनाए रखना

    संदर्भ संख्या और तारीखों का हिसाब रखना, और मामला अटकने पर दोबारा लिखना।

कब मदद की ज़रूरत पड़ सकती है

इनमें से कुछ भी जाना-पहचाना लगे, तो जल्दी मार्गदर्शन लेना मददगार हो सकता है।

  • आपकी पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड या कोई और आवेदन बिना वजह अटका है
  • आप जानना चाहते हैं कि सरकारी दफ़्तर में दी गई आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई
  • आपको अपने से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड या फ़ाइल नोटिंग की प्रतियाँ चाहिए
  • आप जानना चाहते हैं कि गाँव या मोहल्ले की सड़क या किसी योजना पर कितना सरकारी पैसा खर्च हुआ

मामला आमतौर पर कैसे आगे बढ़ता है

यह घटनाओं का सामान्य क्रम है। तथ्यों और आपके राज्य के अनुसार आपका मामला अलग हो सकता है।

  1. 1

    सही दफ़्तर ढूँढना

  2. 2

    आवेदन और फीस

  3. 3

    जवाब का इंतज़ार

  4. 4

    पहली अपील

  5. 5

    दूसरी अपील

न्याय घर कैसे मदद करता है

अपनी बात बताने के बाद आप हमारी टीम से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

  • सही दफ़्तर की पहचान

    हम पता लगाने में मदद करते हैं कि आपको जो जानकारी चाहिए, वह किस लोक प्राधिकारी के पास है।

  • आवेदन तैयार करना

    हम ऐसे साफ़ और सटीक सवाल बनाने में मदद करते हैं जिनका जवाब देना आसान हो और टालना मुश्किल।

  • समय-सीमा पर नज़र

    30 दिन की जवाब अवधि और अपील की समय-सीमा का हिसाब रखने में हम आपकी मदद करते हैं।

  • अपील और आगे की मदद

    हम पहली और दूसरी अपील तैयार करने में मदद करते हैं, और जहाँ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी हो वहाँ वकील से जोड़ते हैं।

ये दस्तावेज़ तैयार रखें

ये सब होना ज़रूरी नहीं। जो आपके पास है, वही बताएँ।

  • आरटीआई आवेदन की प्रति और फीस जमा करने का सबूत
  • डाक की रसीद या ऑनलाइन पंजीकरण संख्या
  • लोक सूचना अधिकारी (PIO) से मिला कोई भी जवाब
  • पहली अपील की प्रति और उस पर आया आदेश, अगर हो

इन गलतियों से बचें

छोटी-छोटी चूकें, जो बाद में मामले को मुश्किल बना सकती हैं।

  • खास रिकॉर्ड माँगने की जगह बहुत व्यापक या राय पूछने वाले सवाल करना
  • एक ही आवेदन में कई असंबंधित सवाल भेजना
  • आवेदन, फीस के सबूत या पंजीकरण संख्या की कोई प्रति न रखना
  • जवाब के इंतज़ार में अपील की समय-सीमा निकल जाने देना

आमतौर पर लागू होने वाले कानून

इस क्षेत्र से जुड़े मुख्य कानून, आसान भाषा में।

  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

  • सूचना का अधिकार नियम, 2012

  • भारत का संविधान, अनुच्छेद 19(1)(क)

सामान्य प्रश्न

हर स्थिति अलग होती है। ये पृष्ठ इस क्षेत्र को सामान्य रूप से समझाते हैं; आपके मामले की समीक्षा उसके अपने तथ्यों के आधार पर होगी।

आरटीआई आवेदन की फीस कितनी है?

केंद्र सरकार के विभागों के लिए फीस 10 रुपये है; राज्यों में फीस अलग-अलग है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों को आवेदन फीस नहीं देनी होती।

लोक प्राधिकारी को कितने दिन में जवाब देना होता है?

आमतौर पर 30 दिन में, और अगर जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 48 घंटे में।

आरटीआई का जवाब न आए या जवाब से संतुष्ट न हों तो क्या करें?

30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास पहली अपील करें। फिर भी हल न निकले तो 90 दिन के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की जा सकती है।

क्या आरटीआई ऑनलाइन लगा सकते हैं?

हाँ। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए rtionline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन होता है, और कई राज्यों के अपने पोर्टल हैं।

समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें? हमें बताइए क्या हुआ।

अपनी समस्या अपने शब्दों में लिखें। हमारी टीम उसे पढ़कर आपसे संपर्क करेगी।

कानूनी सहायता लें

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