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न्याय घर

सामान्य प्रश्न

लोग हमसे सबसे अधिक जो प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर।

न्याय घर क्या है?

न्याय घर एक कानूनी मार्गदर्शन एवं जागरूकता की पहल है। हम नागरिकों को उनके अधिकार समझने में मदद करते हैं और उन्हें योग्य अधिवक्ताओं से जोड़ते हैं।

क्या मैं अपनी कानूनी समस्या ऑनलाइन भेज सकता/सकती हूँ?

हाँ। इस वेबसाइट पर कानूनी सहायता फ़ॉर्म हिंदी या अंग्रेज़ी में भरें। फ़ॉर्म भेजते ही आपको एक संदर्भ संख्या मिलेगी।

क्या प्रारंभिक परामर्श निःशुल्क है?

फीस और शर्तें संबंधित सेवा और अधिवक्ता पर निर्भर करती हैं। कोई भी सेवा लेने से पहले इनके बारे में पूछ लें।

क्या न्याय घर कानूनी परिणाम की गारंटी देता है?

नहीं। किसी भी कानूनी मामले का परिणाम उसके तथ्यों और संबंधित न्यायालय या प्राधिकरण पर निर्भर करता है। कोई भी ईमानदारी से परिणाम की गारंटी नहीं दे सकता।

क्या विधि छात्र न्याय घर से जुड़ सकते हैं?

हाँ। विधि छात्र उपलब्ध अवसरों और निर्धारित पात्रता के अनुसार 'हमारे साथ जुड़ें' पृष्ठ से आवेदन कर सकते हैं।

आप भारत के किन हिस्सों में मदद करते हैं?

हम हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अनुरोध स्वीकार करते हैं। अधिवक्ता से जोड़ते समय हम ऐसे अधिवक्ता को खोजने का प्रयास करते हैं जो संबंधित न्यायालय में प्रैक्टिस करते हों।

क्या मेरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी?

हाँ। आपके विवरण का उपयोग केवल आपकी समस्या की समीक्षा और सहायता के लिए होता है, और इसे केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा किया जाता है जो उस पर काम कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता सूचना पढ़ें।

मुझसे कितनी जल्दी संपर्क किया जाएगा?

हमारी टीम अनुरोधों की समीक्षा प्राप्ति के क्रम में करती है और जिनकी सुनवाई या समय-सीमा नज़दीक हो, उन्हें प्राथमिकता देती है। मामला ज़रूरी हो तो फ़ॉर्म भेजने के बाद हमें कॉल करें।

कानूनी सहायता लें

आगे बढ़ने से पहले

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया अधिवक्ताओं को विज्ञापन देने या काम माँगने की अनुमति नहीं देती। आगे बढ़कर आप पुष्टि करते हैं कि:

  • आप न्याय घर के बारे में जानने के लिए अपनी इच्छा से इस वेबसाइट पर आए हैं, हमारी या हमारे सदस्यों की ओर से किसी विज्ञापन, आग्रह या प्रलोभन के कारण नहीं।
  • इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है, यह कानूनी सलाह नहीं है।
  • इस वेबसाइट का उपयोग करने या इसके माध्यम से संपर्क करने मात्र से अधिवक्ता–मुवक्किल संबंध नहीं बनता।